प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सरकारी जीवन बीमा योजना है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। हर आदमी को अपने परिवार के लिए बीमा योजना लेनी चाहिए। समय पर कब क्या आ पढ़े इससे कोई नहीं जानता , इसलिए यह आवश्यक हो जाता है की किसी न किसी प्रकार की बीमा पालिसी ले ली जा। बीमा पीलीकी कई बार काफी महंगी होती है , ऐसी दिक्कत को दूर करने के लिए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और से योजना लायी गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो भारत सरकार द्वारा देशभर में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को बीतिया सुरक्षा प्रदान करने का उद्देशय से ईएसएस योजना को लागु किया गया। इस योजना के तहत भारतीय नागरिको नियमित और निवेशित प्रीमियम दर पर जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। यह 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले उन व्येक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता हो और जो इस योजना से जुड़ने के लिए सहमति देते है।
“PMJJBY ” की कुछ ख़ास बातें :-
* ये योजना सरल व सुबिधाजनक जनक है —
:- ईएसएस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिको को अपने निकटतम बैंक खाता के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण करना होता है , बैंक के माध्यम से योजना का लाभ सीधे मिलते है। किसी बीमा कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है।
* मृत्यु उपरांत बीमा राशि का भुगतान —
:- इस योजना के अंतर्गत यदि किसी भी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है , तो उसकी पृवत की आर्थिक सहायता करने में मदद करती है
* काम प्रीमियम होता है —
:- इसके न्यूनतम प्रीमियम दरें निर्धारित की गई है ,इसलिए यह सभी लोगो के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बिशेषताएँ —
* नामांकन अवधी :- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की नामांकित अवधी प्रत्येक वर्ष 1 जून से अगले वर्ष 31 मई तक है।
* कवरेज :- यह योजना बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में , योजना की नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है। लाभार्थी को दी जाने वाली कवरेज राशि पर आयकर कानून के अनुसार कर छूट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सरल और परेशानी मुक्त दावा प्रकिया प्रदान करती है।
* पीएमजेजेबीवाई योजना के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर कानूनों के अनुसार कर छूट के लिए लागु है , जो परिवर्तन के अधीन है। बिबरन के लिए परामर्श करना महत्वपूर्ण है।
“PMJJBY ” के पात्रता मानदंड —
* 18 – 50 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसके पास बचत खाता है , भाग लेने वाले बैंक के माध्यम में इस योजना में शामिल हो सकता है।
* यदि आपके पास कई बैंक खाते है , तो भी आप केवल एक बचत बैंक खाते के साथ इस योजना की सदस्यता ले सकते है।
से 30 दिन
न्यूनतम | अधिकतम | |
प्रवेश आयु | 18 वर्ष | 50 वर्ष |
अधिकतम परिपक्वता आयु | 55 वर्ष | |
पॉलिसी अवधि | 1 वर्ष ( वार्षिक नवी करणीय ) | |
बीमा राशि | रु 2 ,00 ,000 | |
प्रीमियम राशि | रु 330 ( प्रशासनिक शुल्क के रु . 41 सहित ) | |
गृह नाधिकार अवधि | योजना में नामांकन तारिख से 30 दिन | |
# नामांकन की प्रकिया
* प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म वेबसाइट ( लिंक यहां डालना है ) पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
* इसके बाद , ” आवेदन प्रपत्र ” टैब पर क्लिक करे।
* यह फॉर्म 9 अलग अलग भाषाओ में उपलब्ध है।
* बांग्ला , अंग्रेजी , गुजराती , हिंदी , कन्नड़ , मराठी , उड़िया , तमिल , और तेलुगु।
* पंजीकरण की प्रक्रिया इंटरनेट बैंकिंग सुबिधा के माध्यम से या केवल ज्ञानप्राप्ति संगठन के टोलफ्री नंबर पर एक संदेशः भेजकर भी शुरू ली जा सकती है।
“PMJJBY ” में पूछे जाने वाले प्रश्न :-
* प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य क्या है ?
— यह किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करता है।
* प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने का होता है ?
— २ लाख और प्रति वर्ष 436 /- प्रीमियम का बीमा किया जायेगा। प्रिमीउ७म हर साल 31 मई को देय है और बीमा कवर 1 जून से सुरु होगा।
* बीमा योजना का क्या लाभ है ?
— बीमा योजना व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में , योजना के नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपियते का कवरेज प्रदान करती है। लाभार्थी को दी जाने वाली कवरेज राशि पर आयकर कानून के अनुसार कर छूट है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को दावा निपटान प्रक्रिया :-
लाभार्थी द्वारा उठेर गए कदम – पीएमजेजेबीवाई योजना की दवा निपटान बहुत सरल और परेशानी मुक्त है। आइये इन पर एक नजर डाले।
* बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्य पूर्ण मृत्यु के मामले में , नामांकित बीमित व्यक्ति के बैंक मर जाना होगा , जहा से व्यक्ति का बचत खाता योजना से जुड़ा हुआ है। नामांकित व्यक्ति को बीमाधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
* लाभार्थी को बैंक बीमा कंपनी आदि से दवा प्रपत्र अक्कत्र करना होगा।
*एक बार नामांकित व्यक्ति को दावा फार्म मिल जाता है तो उन्हें फार्म को अच्छी तरह से भरना होगा और इससे आवश्यक दस्ताबेजों पैसा स्राव रसीद मृत्यु प्राण पत्र रद्द किये गए चक की फोटोकॉपी , नामांकित व्यक्ति के बैंक बिबरन के साथ जमा करना होगा।
1 . बैंक द्वारा उठाए गए कदम :-
* एक बार नामांकित व्यक्ति जरूरी दस्तबेजो के साथ दावा प्रपत्र जमा कर दे। बैंक फॉर्म और दस्ताबेजों का सत्यापन करता है।
* सत्यापन के बाद , बैंक नामित बीमा कंपनी को निम्नलिखित दस्ताबेज जमा करता है।
* पूरी तरह से भरा हुआ दावा प्रपत्र।
* स्राव रसीद
* मृत्यु प्रमाण पत्र
* नामांकित व्यक्ति का रद्द किया गया है चैक कॉपी किया गया है।
3 . बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :-
* बैंक के द्वारा प्रपत्र और सम्बंधित दस्ताबेज प्राप्त करने के बाद कंपनी अपनी और से दायर दावे का सत्यापन करती है।
* दायर दावे के सफल सत्यापन के बाद , दावा राशि लाभार्थ के बैंक खाते में स्थान्तरित कर दी जाती है।